
बलौदाबाजार | कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच
रिपोर्ट के आधार पर दो अपराधियों
को जिला बदर करने के आदेश
जारी किया है। जिला बदर होने
वालों में मुंशी ईस्माइल वार्ड भाटापारा निवासी अनिल मानिकपुरी पिता अशोक दास एवं
गौरीशंकर उर्फ बुल्ठु पिता तर्रीदास
मानिकपुरी शामिल है। उक्त
कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख
के तहत किया गया है। जिसमें 1
वर्ष के कालावधि के लिए
बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके
सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर,
रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली,
जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की
सीमाओं से आदेश पारित होने 24
घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले
जाने के आदेश दिए हैं।